CAA Updates: शशि थरूर का बयान- ‘INDIA गठबंधन की सरकार बनी, तो CAA को वापस ले लेंगे’
HIGHLIGHTS
- हिंदू-सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता
- संसद से पास होने के चार साल बाद नागरिकता संशोधन कानून अधिसूचित
- आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करेगा
एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अपना एक और बड़ा वादा निभाते हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया है। चार पहले यह यह बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है। इसके बाद से देश में सियासी माहौल गर्म है।
तमाम विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। ताजा खबर यह है कि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि यदि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो सीएए कानून को वापस ले लिया जाएगा।
थरूर ने भी इस कानून को असंवैधानिक बताया और कहा कि इसका विरोध जरूरी है। उन्होंने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने का सही ठहराया।
CAA लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि इन कानूनों के परिणामस्वरूप केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।
Citizenship Amendment Act Process In Hindi
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- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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- इस कानून के दायरे से पूर्वोत्तर के अधिकतर आदिवासी बहुल इलाकों को बाहर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू है।
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- देश के अन्य हिस्से के लोगों को इन क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन क्षेत्रों में सीएए लागू नहीं होगा।
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- गृह मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। सीएए को अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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- इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले पात्र अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी कर देगा।
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- आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आ गया था।
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- भारत में कम-से-कम 12 महीने बिताने के बाद ही यहां की नागरिकता चाहने वाले लोग सीएए के तहत आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
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- आवेदकों को यह घोषणा करनी होगी कि वे वर्तमान नागरिकता को त्याग रहे हैं और भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं।
- आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद आवेदकों को शपथ लेनी होगी कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे।