भर दें आईटीआर, वरना 5,000 रुपये तक जुर्माना देने के लिए रहें तैयार
नई दिल्ली. अगर आपने नियत तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन अगर करदाता की सालाना कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसलिए डेट बढ़ने का इंतजार करना छोड़ दें। क्योंकि, केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों की तरफ से विभिन्न मंचों के माध्यम से यह बार-बार बताया जा रहा है कि उसकी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
गौरतलब है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और उस दिन रविवार है। रविवार के दिन बैंक बंद रहते हैं। आमतौर पर अब आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरा जाता है, लिहाजा इसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रविवार को बैंक नेटवर्क की मेंटिनेंस या नेट बैंकिंग में समस्या आने से आप जुर्माना झेलने को बाध्य हो सकते हैं।
वैसे भी इस बार आयकर विभाग के टैक्स पोर्टल को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। दरअसल करदाता को टैक्स भरने के लिए चालान का इस्तेमाल करना होता है। अगर किन्हीं वजहों से ऑनलाइन भुगतान में संकट आया तो भुगतान के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा, टीडीएस सर्टिफिकेट भी बैंक से ही मिलता है।