राहुल गांधी को राहत नहीं, मोदी सरनेम केस में अब 4 अगस्त को सुनवाई
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस (Modi Surname Defamation Case) में शुक्रवार को राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख तय होने का मतलब यही है कि अभी कांग्रेस नेता के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा।
बता दें, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। कांग्रेस नेता ने इसके बाद भी माफी नहीं मांगी। फिर गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 10 अन्य केस भी चल रहे हैं। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राहुल गांधी ने दी ये दलीलें
राहुल गांधी की ओर से 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अपील की है कि यदि उनके खिलाफ जारी फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाएगा।
उन्होंने तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को बार-बार कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। यह लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।