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राहुल गांधी के ‘जेबकतरे’ बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, मामले के निपटारे के लिए EC को दिया 8 हफ्ते का समय

एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एतराज जताया है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को जेबकतरा कहा था। अब उनकी इसी टिप्पणी पर अदालत ने कहा कि वायनाड सांसद का बयान अच्छा नहीं था।

इतना ही नहीं कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को 8 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस तरह के बयानों को लेकर नियम सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कहीं।
 

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 नवंबर को राजस्थान के जालौर में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए जेबकतरा कहा था। उन्होंने कहा कि मोदी का काम आपका ध्यान भटकाना है। जैसे दो जेबकतरे होते हैं। एक आता है और आपसे बात करता है और ध्यान भटकाता है। तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है।

राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी का काम ध्यान भटकाना है। अडानी का काम जेब काटना है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा। वो अलग बात है कि हरवा दिया। पीएम मतलब- पनौती मोदी।

चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था

इस मामले पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। यह नोटिस जारी किए जाने के एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने राहुल को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था।

 

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