सोनिया और राहुल गांधी को बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई यंग इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस केस में ईडी ने पिछले साल 3 अगस्त को दिल्ली में यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। एजेंसी की टीम ने नेशनल हेराल्ड दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया और सांसद राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई शहरों की जब्त की गई संपत्ति शामिल है। इसकी कीमत 661.69 करोड़ है। यंग की संपत्ति की कीमत 90.21 करोड़ रुपये है।
संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप
ईडी ने साल 2014 के आदेश के तहत शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित सात आरोपियों ने धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने का अपराध किया है।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को बनाया था