बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी संशोधन नियम 2023 को किया रद्द, केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को बताया असंवैधानिक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 को खारिज कर दिया। संशोधन के तहत केंद्र सरकार के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार था। इस मुद्दे पर अपनी राय सुनाते हुए सिंगल-जज जस्टिस अतुल चंदुरकर ने कहा कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।

पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 को खारिज कर दिया। संशोधन के तहत केंद्र सरकार के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार था।

पीटीआई के अनुसार जस्टिस गौतम पटेल और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा जनवरी 2024 में विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद इस मुद्दे पर अपनी राय सुनाते हुए सिंगल-जज जस्टिस अतुल चंदुरकर ने कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।’

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