Income Tax Return: आज भर दें इनकम टैक्स, नहीं तो लगेगा 5000 रुपए तक जुर्माना

जिन व्यक्तियों की सालाना आय टैक्स की सीमा में नहीं भी आती है, उन्हें भी आईटीआर भरना चाहिए।

HighLights

  • वित्त वर्ष 2022-23 का रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई
  • इसके बाद 5 लाख से कम आय वालों को 1000 रुपए जुर्माना
  • 5 लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा
नई दिल्ली (Income Tax Return)। अब तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरने वाले सोमवार रात 12 बजे से पहले अपना आईटीआर जरूर भर दें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई पर कर के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पांच लाख से कम आय वालों को 1000 रुपए तो पांच लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पार्टनर है और उस फर्म का आडिट जरूरी है, तो वह व्यक्ति आगामी 30 सितंबर तक आईटीआर भर सकता है।
आयकर विभाग के मुताबिक, 30 जुलाई की शाम तक छह करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। यह आंकड़ा पिछली बार इसी समय तक दाखिल किए गए कुल रिटर्न से ज्यादा है।
31 मार्च, 2023 तक जुर्माने सहित 7.78 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। खास बात यह है कि अकेले रविवार को शाम 6.30 बजे तक 26.76 लाख रिटर्न भरे जा चुके थे।

सभी को भरना चाहिए आईटीआर

 

टैक्स जानकारों का मानना है कि जिन व्यक्तियों की सालाना आय टैक्स की सीमा में नहीं भी आती है, उन्हें भी आईटीआर भरना चाहिए। आईटीआर भरने से व्यक्ति को लोन से लेकर वीजा मिलने तक में आसानी होती है।

पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर ई-इनवायस जरूरी

 

अप्रत्यक्ष कर विभाग के मुताबिक, जीएसटी नियम के तहत अब सालाना पांच करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए आगामी एक अगस्त से ई-इनवायस जारी करना अनिवार्य होगा।
वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर पिछले वित्त वर्ष तक के दौरान किसी भी वित्त वर्ष में पांच करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले कारोबारियों पर यह नियम लागू होगा। अभी 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर ई-इनवायसिग अनिवार्य है।

 

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