8 लाख आय सीमा पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. नीट पीजी दाखिले में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए तय की गई 8 लाख रुपये की आय सीमा के क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। पिछले साल कुछ मेडिकल अभ्यर्थियों ने नीट पीजी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी कोटा दिए जाने व इसके लिए तय आयसीमा मापदंड के खिलाफ याचिका दायर की थी।

19 मई को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा था कि मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ द्वारा किए जाने की जाएगी। ग्रीष्मावकाश के दौरान इसपर सुनवाई करना संभव नहीं है। लिहाजा वह गर्मी की छुट्टियों के बाद अदालत के खुलने पर मामले पर सुनवाई करेगी।

14 फरवरी को शीर्ष अदालत ने नीट-पीजी 2022-23 में आठ लाख रुपये की आय के ईडब्ल्यूएस मानदंड के लागू होने पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि वह मामले पर विचार कर रहा है और जो भी फैसला करेगा, वह लागू होगा।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि नीट-पीजी 2022 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र अखिल भारतीय कोटा सीटों, राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेज और केंद्रीय व डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रमों और कॉलेजों के संबंध में अपनी पसंद भर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि पीजी काउंसलिंग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों और मेडिकल व डेंटल कॉलेजों की राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटों के लिए एक साथ शुरू होगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग आयोजित करेगी।

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