Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत"/> Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत"/>

Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

HIGHLIGHTS

  1. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
  2. आज जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की।
  3. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस मामले में 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज फिर झटका लगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।

केजरीवाल से मिले सीएम भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचे और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज ही समाप्त हो रही थी।

जानें क्या है दिल्ली का शराब घोटाला

सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच में दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति को संशोधित करके अनियमितता का आरोप लगाया है। इस मामले में जांच एजेंसियों की ओर से आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया। सरकार की नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 22 जुलाई 2022 को नियमों के उल्लंघन को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जांच के बाद शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई मंत्रियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं।

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