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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

HIGHLIGHTS

  1. जिला अदालत के बाद हाई कोर्ट ने भी दी थी पूजा की अनुमति
  2. अब मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

एजेंसी, नई दिल्ली। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।।

व्यास जी के तहखाने में हिंदू कर रहे पूजा

बता दें, पहले वाराणसी जिला अदालत और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी है।

26 फरवरी को हाई कोर्ट ने पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद रातोंरात पूजा की व्यवस्था की गई और तब से पूजा जारी है।

मुलायम सिंह यादव ने बंद करवाई थी पूजा

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काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से नामित हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक का कहना है कि उनके परनाना सोमनाथ व्यास दिसंबर, 1993 तक इस तहखाने में पूजा-अर्चना करते थे। छह दिसंबर, 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तहखाने में पूजा बंद करवा दी थी।

सुनवाई अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष का दावा था कि तहखाने में कभी कोई मूर्ति थी ही नहीं। इसलिए 1993 तक वहां पूजा होने का सवाल ही नहीं उठता है।

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