SEBI Guideline: सेबी ने साइबर सिक्युरिटी को लेकर स्टाक एक्सचेंज के लिए जारी की नई गाइडलाइन
HIGHLIGHTS
- डेटा का आफलाइन और एन्क्रिप्टेड बैकअप बनाकर रखना होगा।
- मल्टी फेक्टर अथांटिकेशन को नियोजित करना चाहिए।
- ट्रेडिंग के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की है जरूरत।
SEBI Guideline: नई दिल्ली। सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(सेबी) ने साइबर सिक्युरिटी को लेकर स्टाक एक्सचेंज के साथ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन(एमआइआइ) के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सेबी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार ये गाइडलाइन तुरंत लागू होगी।
सेबी की नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को पूरे डेटा का आफलाइन और एन्क्रिप्टेड बैकअप बनाकर रखना होगा। इसके साथ ही हर तीन महीने में इस बैकअप डेटा की जांच करनी होगी।
यह है एमआइआइ
मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआइआइ) मार्केट के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करवाता है। सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ के अनुसार एमआइआइ को जांच करने के लिए सभी सेवाओं, सुरक्षित डोमेन कंट्रोलर्स और सुरक्षित डार्क वेब निगरानी सर्विस के लिए मल्टी फेक्टर अथांटिकेशन को नियोजित करना चाहिए।
सेबी के अनुसार आपरेशन रिस्क मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में है, इन एमआइआइ को आवश्यक सुविधाएं देने और मार्केट में ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट से संबंधित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की जरूरत है।