आज से उत्तर प्रदेश और बिहार में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, जानिए अहम बातें
कोरोना संक्रमण की दर में प्रभावी कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा नौ से उच्चतर सभी कक्षाओं के स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सभी शैक्षिक संस्थानों को छह फरवरी तक बंद रखने के पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए यह नया आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा नौ, 10, 11 व 12 तक के सभी स्कूल तथा उच्चतर कक्षाओं के सभी डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालय कोरोना गाइडलाइंस जैसे मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना समेत समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सात फरवरी से अगले आदेशों तक खुले रहेंगे।
इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर के कारण प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को छह फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। इस अवधि में स्कूल-कॉलेजों को सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई थी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को पहले चार जनवरी से 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। फिर इसे क्रमश: 23 जनवरी, 30 जनवरी और छह फरवरी तक बढ़ाया गया। इस तरह लगभग एक माह से भी ज्यादा समय बाद स्कूल-कॉलेज सोमवार से फिर खुल जाएंगे।
राज्य सरकार ने 32 दिन पहले लगाई गई कोरोना पाबंदियों में से ज्यादतर को हटाने का फैसला किया है। 9वीं कक्षा से ऊपर के शिक्षण संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। दुकानें खोलने की समय सीमा की पाबंदी को भी खत्म कर दी गई है। मॉल, जिम, सिनेमाहॉल, पार्क व स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भी खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। शादी-विवाह के कार्यक्रम और श्राद्धकर्म में 50 की जगह 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। सामाजिक, धार्मिक सहित अन्य आयोजन भी पूर्वानुमति के साथ हो सकेंगे। नई गाइडलाइन सात से 13 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।
बिहार सरकार के फैसले के मुख्य बिंदु: हाई स्कूल-कॉलेज पूरी क्षमता से खुलेंगे। आठवीं तक के स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कोचिंग संस्थान दो हिस्सों में बंटे, नवीं से ऊपर के कोचिंग पूरी क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू हटा, मॉल- जिम-सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। रेस्टूरेंट, सिनेमा हॉल व जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी-विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों में 200 लोगों की उपस्थिति रहेगी।