TMC नेता महुआ मोइत्रा की दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, ‘गोपनीय सूचना लीक’ मामले में सुनाया फैसला
एएनआई, दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की नेता व पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी को मीडिया में उनकी ‘संवेदनशील’ जानकारी देने से रोकने की मांग की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने FEMA के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच के संबंध में मीडिया को ‘संवेदनशील’ जानकारी लीक करने के खिलाफ TMC नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी।
22 फरवरी को हुई सुनवाई में मोइत्रा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि जांच चल रही है लेकिन उससे पहले ही मीडिया में केस को लेकर जानकारी लीक हो रही हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है। उनके मुवक्किल इन सबसे परेशान हो रही है। उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। एंजेसी से मेरी मुवक्किल को समन मिला है, इसकी जानकारी मीडिया को पहले पता चल गई। 20 फरवरी को मुवक्किल को समन मिला था, लेकिन समाचारों में इसके बारे लेख 19 फरवरी को प्रकाशित हो गए थे।