चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी, कहा- 30 सितंबर 2023 तक का दें डाटा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले के तीसरे दिन सुनवाई कर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सितबंर 2023 तक के चंदे की जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह एसबीआई और राजनीतिक दलों से फंड की पूरी जानकारी ले।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक मिले फंद का डेटा चुनाव आयोग दे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2019 में दिए आदेश को याद दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश में था कि चुनाव आयोग को चुनावी बांड के जरिए फंड लेने वाले सभी राजनीतिक दलों के फंड की जानकारी देनी थी। उसके बाद भी क्या कारण है कि 2019 के बाद कोई डेटा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया गया।