Bhopal News: करंट से किसान की मौत पर 24 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

बैरसिया तहसील के ग्राम कोल्हूखेड़ी में 15 मार्च 2021 को हुई थी घटना। अदालत ने बीमा कंपनी को दिया ब्‍याज सहित क्षतिपूर्ति का आदेश।

भोपाल Bhopal Crime News। खेत में फसल कटाई के दौरान चल रहे हार्वेस्टर पर बैठे किसान की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मृत किसान के स्वजन को 24 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। किसान के परिवार की और से पैरवी करने वाले एडवोकेट रणधीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बैरसिया तहसील के ग्राम कोल्हूखेड़ी निवासी जालम सिंह किसानी करते थे। 15 मार्च 2021 को वह फसल कटवा रहे थे। वह हार्वेस्टर में जमा हुए गेहूं देखने के लिए ऊपर चढ़े थे, तभी चालक ने हार्वेस्टर को आगे बढ़ा दिया था। इससे जालमसिंह को खेत से होकर गुजर रही बिजली की लाइन से करंट लग गया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने हार्वेस्टर की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दो माह में छह प्रतिशत ब्याज सहित 24 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button