नए बस स्टैंड में वैध ट्रैवल एजेंट ही कर सकेंगे बुकिंग, अवैध ट्रेवल एजेंट पर होगी करवाई

रायपुर। भाठागांव स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड में टैवल्स एजेंसियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन और आरटीओ सख्त कदम उठाने जा रही है। टिकट के नाम पर चल रहे ब्लेकमेलिंग और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने अब नए नियम कानून लागू होने वाला है। बस स्टैंड में अवैध ट्रैवल्स एजेंट टिकटों की बुकिंग कर रहे है। यात्रियों को टिकट देने के नाम पर वसूली भी दोगुनी करते थे और पैसा लेकर वहां से फरार हो जाते थे। जब यात्री उक्त ट्रैवल्स की बस में बैठने पर उसे उसका कंडक्टर यह कह कर उतार देता है कि यह हमारे ट्रैवल्स का टिकट नहीं है।

इस तरह अनेकों धोखाधड़ी के मामले बस स्टैंड में रोज हो रहे थेे जिसकी शिकायत से जिला प्रशासन और आरटीओ परेशान हो चुका था। इस समस्या के समाधान के लिए अब आरटीओ और जिला प्रशासन मिलकर नई व्यवस्था करने जा रीह है जिसमें ट्रैवल्स एजेंसी के नाम के साथ टिकट बुकिंग एजेंट को अधिकृत करने के लिए आईकार्ड सिस्टम लागू किया जा रहा है।

फर्जी एजेंट यात्रियों से बदसलूकी करने के साथ मारपीट पर भी उतारू हो जाते थे, जिसकी सैकड़ों शिकायत टिकरापारा थाने में दर्ज है। अपराध का नया अड्डा बन चुके अंतरराज्यीय बस स्टैंड को अपराध मुक्त करने की दिशा में प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रही है जिससे बस स्टैंड में होने वाली घटनाओं से प्रदेश की बदनामी का काला धब्बा नहीं लगेगा।

फर्जी एजेंट यात्रियों के साथ बदसलूकी करने के साथ ही निर्धारित किराए से ज्यादा पैसे वसूल रहे है। बात यही खत्म नहीं होती जहां बसें जाती बी नहीं है वहां की टिकट देकर पैसा बी वसूल लेते है। अपनी मर्जी की बसों में बैठने के लिए दबाव बनाया जाता है। धोखाधड़ी और गुंडागर्दी की शिकायतों के बाद ऐसे अवैध एजेंटों की बस स्टैंड परिसर में घुसपैठ बैन करने के कदम उटाए जा रहे है। इसके लिए अधिकृत एजेंट की आईडी बनाई जाएगी।

आईडी वाले एजेंट ही बस स्टैंड में प्रवेश कर यात्रियों की टिकट बुक कर सकेंगे। प्रशासन और पुलिस विभाग को हस्तक्षेप के बाद आरटीओ के अधिकारियों ने बस स्टैंड स्थित यातायात ताना परिसर में 24 से 31 मई तक शिविर लगाएंगे। इस शिविर में आरटीओ की ओर से टिकट बुकिंग और इंट्री के लिए आईडी बनाकर दी जाएगी। शिविर में बस ओनर व्दारा एजेंट को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड, दो पासपोर्ट फोटो के साथ ही यानकारी देनी होगी।

साथ ही संबंधित ताना क्षेत्र में उसके खिलाफ अपराध तल रहा है या नहीं जानकारी पुलिस थाना से जारी करवाना होगा। पूर्व में अगर किसी केस में सजा हो चुकी है तो उसकी इभी जानकारी देनी होगी। जीएसटी प्रमाण पत्र और गुमास्ता प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।

अवैध ट्रेवल एजेंटों की गुंड़ा-गर्दी से यात्री परेशान

बस स्टैंड में अवैध एजेंटों के सक्रिय होने की शिकायत बस स्टैंड शुरू होने के साथ ही मिलने लगी थी। वहां दबंग किस्म के लोग और कुछ बस मालिक के स्टाफ वाले अवैध रूप से ट्रैवल्स एजेंट बनकर टिकट बुक कर रहे हैं। उनके पास टिकट बुक करने का कोई लाइसेंस नहीं है। वे यात्रियों को दबाव पूर्वक अपनी मर्जी से बस में बैठाते है। यात्री यदि नहीं बैठे तो मारपीट तक कर देते हैं।

जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सात दिन तक वैध ट्रेवल एजेंटों का आईडी कार्ड बनाया जाएगा। वैध ट्रेवल एजेंटों को ही बस स्टैंड में काम करने की अनुमति मिलेगी जिसके पास कार्ड नहीं होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
-शैलाभ साहू आरटीओ रायपुर

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