नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के सभी 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा

झारखंड के लोहरदगा जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह दोषियों को लोहरदगा सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सजा सुनाई. इन सभी पर बीस-बीस हज़ार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला भंडरा थाना क्षेत्र के जमगाई गांव का है, जहां नाबालिग को बर्थडे पार्टी में ले जाने के दौरान टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव ने अपने छह ‌साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा

झारखंड के लोहरदगा जिले में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात 20 सितंबर 2020 की देर रात को हुई थी. टाइगर उरांव ने अपने 6 साथियों के साथ नाबालिग से गैंगरेप किया था. पीड़िता जब इनके चंगुल से किसी तरह बचकर भागी, तब सभी दोषियों ने पहले उसे ढूंढा और इसके साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सभी छह दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. यह सजा डिस्ट्रिक्ट जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाई है.

पीड़िता को न्याय मिला

लोहरदगा की अदालत ने गैंगरेप के सभी 6 दोषियों को न सिर्फ उम्रकैद की सजा सुनायी है, बल्कि बीस-बीस हज़ार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के सभी दोषी बीरेंद्र उरांव, अमित उरांव, बिलेन्द्र उरांव, विशाल भगत, चन्द्रशेखर उरांव, टाइगर उरांव पहले से ही जेल में बंद हैं. सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने कहा कि उसे कोर्ट से न्याय मिला है.

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