Pakistan News: इद्दत मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत, अदालत ने किया बरी
Iddat Case: बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान खान के खिलाफ इद्दत की अवधि के दौरान निकाह का अनुबंध करने का मामला दर्ज कराया था। इस केस में 3 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद इमरान और बुशरा को 7 साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
HIGHLIGHTS
- इमरान खान को पिछले साल कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया गया था।
- फर्जी निकाह मामले में 7 साल की जेल और पांच लाख का जुर्माना था।
- इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को साइफर केस में बरी कर दिया था।
एजेंसी, इस्लामाबाद। Iddat Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिससे इमरान को जेल में रखने वाला अंतिम कानूनी मामला भी खत्म हो गया।
बुशरा बीबी के पूर्व पति ने शिकायत दर्ज करवाई थी
इमरान खान और बुशरा बीबी को आम चुनावों से पहले इद्दत मामले में दोषी ठहराया गया था। बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पूर्व पत्नी ने इद्दत अवधि के दौरान निकाह किया है।
अदालत ने सात साल की सजा सुनाई थी
वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पूर्व पीएम और उनकी पत्नी को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले की नागरिक समाज, महिला कार्यकर्ताओं और वकीलों ने आलोचना की थी।
पहले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीएसजे) शाहरुख अर्जुमंद इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अगली सुनवाई में केस को स्थानांतरित करने की मांग की।
अफजल मजोका ने सुनाया फैसला
इसके बाद मामले को अतिरिक्त ADSJ अफजल मजोका की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले महीने मजोका ने इमरान खान और उनकी पत्नी द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उन्होंने फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज (शनिवार) फैसला सुनाया। मजोका ने कहा, अगर वे किसी अन्य मामले में आरोपी नहीं हैं तो पीटीआई संस्थापक और बुशरा बीबी को तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए।