वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर, अब रजिस्ट्रेशन कराने पर 8 गुणा ज्यादा चुकानी होगी कीमत, इस महीने से लागू हुआ नया नियम
नई दिल्ली : देश में प्रदुषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और प्रयास के इस क्रम में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में बैन लगा दिया गया है। हालांकि पुराने वाहनों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराकर वाहन मालिक इन्हें अन्य राज्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए पुन: पंजीकरण और भारी जुर्माना के लिए भारी शुल्क वसूलने के लिए हरी झंडी दे दी है। नया नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का एक हिस्सा है, जो 1 अप्रैल 2022 को लागू हो गया है।
अब इतनी चुकानी होगी रकम
इस नए नियम के अनुसार 15 साल पुराने दोपहिया, लाइट मोटर व्हीकल, तिपहिया और दोपहिया वाहनों के सभी मालिकों से अब पहले चार्ज की गई मूल राशि का लगभग 3 से 8 गुणा शुल्क अधिक वसूला जाएगा। नतीजतन, 15 वर्षीय दोपहिया वाहनों के पुन: पंजीकरण की कीमत 300 रुपये के मौजूदा शुल्क से 1,000 रुपये होगी। जबकि लाइट मोटर व्हीकल के लिए यह राशि 600 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये होगी। वहीं इंम्पोर्ट किए गए चार पहिया वाहनों के लिए री-रजिस्ट्रेशन शुल्क 15,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है।
देरी में 500 रुपये तक लगेगा जुर्माना
इसी तरह 15 साल पुराने तिपहिया वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन शुल्क अब 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि इंम्पोर्ट किए गए दोपहिया वाहनों के लिए अब यह 10,000 रुपये का शुल्क देना होगा। बताते चलें, कि यदि वाहन मालिक समय सीमा से पहले री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें 300 रुपये प्रति माह से 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है, जो दोपहिया वाहनों के लिए 300 रुपये, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए 600 रुपये, इंंम्पोर्ट किए गए दोपहिया वाहनों के लिए 2,500 रुपये है। और चार पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये है।