काम की खबर: अब बेटियां बचाएगी अपने माता-पिता का टैक्स, ये सरकारी योजना करेगी मदद
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के बेहतर भविष्य के साथ टैक्स बचत के लिए भी शानदार है। 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर खाता डाकघर या बैंक में खुलवाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम में टैक्सपेयर्स हर साल एक लाख पचास हजार तक डिपॉजिट कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अभी देश में दो तरह के टैक्स न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम है। धारा 80सी का फायदा पुराने ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश पैसे, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगता है। स्कीम के टैक्स नियमों के अंतर्गत और आयकर विभाग एक्ट, 1961 के धारा 80सी के तहत मूल रकम पर वार्षिक 1.50 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
कौन खुलवा सकता है अकाउंट?
सुकन्या समृद्धि खाते बैंकों और डाकघर में खुलवाया जा सकता है। खाते को 21 साल या 18 साल की उम्र के बाद विवाह होने तक चलाया जा सकता है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस सरकारी योजना की ब्याज दरें 1 जनवरी 2024 से 8.2% सालाना हैं। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है।
सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का नियम?
SSY अकाउंट खोलने के समय बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक बच्ची के लिए एक से अधिक खाता नहीं खुलवा सकते हैं। एक परिवार से सिर्फ दो खातें खुलवाएं जा सकते हैं। वहीं, जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक बच्ची का जन्म होता है या अगर एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा खाता खुलवाया जा सकता है। यदि जुड़वां या तीन बेटियों के जन्म के बाद एक बेटी का जन्म होता है तो तीसरा सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोला जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की लिमिट
सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालना निवेश किया जा सकता है। अकाउंट मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता है। इससे किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खुलवाया जा सकता है।