काम की खबर: PPF खाते में नहीं मिलती है ये सुविधाएं, निवेश से पहले जान ले ये बातें
HIGHLIGHTS
- Public Provident Fund में खाताधारक सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है।
- यदि किसी Investor के 2 पीपीएफ खाते हैं तो उसे दोनों को मर्ज करना पड़ता है।
- पीपीएफ अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट की तरह नहीं खोला जा सकता है।
बिजनेस डेस्क, इंदौर। नई नौकरी लगते ही कई बार लोग भविष्य के लिए भी कुछ पैसा निवेश करना शुरू कर देते हैं। आजकल निवेश के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) को आज भी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसमें किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। ऐसे में यदि आप भी Public Provident Fund में निवेश करना चाहते हैं तो खाता खोलने से पहले कुछ बातों को जरूर जान लेना है। Public Provident Fund में गारंटी के साथ रिटर्न मिलने के साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन PPF खाते में निवेश करने से पहले इन बातों को भी जरूर जान लेना चाहिए।
Public Provident Fund का सिर्फ एक खाता
अन्य सरकारी योजनाओं में आप निवेश के लिए कई खाते खोल सकते हैं, लेकिन Public Provident Fund में खाताधारक सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है। यदि किसी Investor के 2 पीपीएफ खाते हैं तो उसे दोनों को मर्ज करना पड़ता है। यदि वह दोनों खातों को मर्ज नहीं कराता है तो ब्याज खाते में जमा नहीं होता है।
PPF का नहीं खुलता ज्वाइंट अकाउंट
पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी (PPF Account Nominee) की सुविधा तो मिलती है, लेकिन इसे ज्वाइंट अकाउंट की तरह नहीं खोला जा सकता है। यदि PPF अकाउंट होल्डर की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो नॉमिनी के पास अकाउंट से निकासी करने का अधिकार तो होता है, लेकिन संयुक्त रूप से खाते को संचालित नहीं कर सकता है ।
Public Provident Fund में मिलता है बेहतर रिटर्न
गौरतलब है कि वर्तमान में कई योजनाओं पर पीपीएफ से भी बेहतर रिटर्न मिल रहा है, लेकिन Public Provident Fund की खासियत ये है कि इसमें निवेश करने पर निवेशक को टैक्स लाभ भी मिलता है। फिलहाल Public Provident Fund में 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है।