NCP के लिए जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, शरद पवार की याचिका पर अजित पवार गुट को मिला नोटिस
डिजिटल डेस्क, इंदौर। एनसीपी को लेकर चल रही अजीत पवार और शरद पवार के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी का दर्जा दिया था। शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर अजीत पवार गुट को भी तलब किया है।
चुनाव आयोग का आदेश जारी रहेगा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 7 फरवरी को जो आदेश दिया है, वह अभी जारी रहेगा। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग के पास शरद पवार पार्टी के नए चिह्न के आवंटन के लिए जा सकते हैं।