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Mathura Survey: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर लगाई रोक, अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को

एएनआई, नई दिल्ली। मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने का फैसला सुनाया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट में अपील

इस फैसला के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है।

इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो पैदा हुए हैं। जजों ने सर्वेक्षण के लिए 1 आयुक्त की नियुक्ति के अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा कि आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य हिंदू संस्थाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि आप इसकी जांच के लिए सब कुछ कोर्ट पर नहीं छोड़ सकते।

अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई

मथुरा ईदगाह मामले में अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। मस्जिद समिति ने याचिका में दलील दी है कि हाई कोर्ट को निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।

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