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Indian Currency: दुकानदार सिक्‍के लेने से करे इंकार तो यहां करें शिकायत, दर्ज हो सकता है राजद्रोह का मुकदमा

HIGHLIGHTS

  1. सिक्‍के लेने से इनकार नहीं कर सकते दुकानदार
  2. इनकार करने पर दर्ज हो सकता है राजद्रोह का मुकदमा
  3. आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं शिकायत

Indian Currency ग्‍वालियर। आए दिन बाजार में देखा जाता है कि दुकानदार खुल्‍ले सिक्के लेने में आनाकानी करते हैं। कभी खुल्ले सिक्के लेते नहीं है तो कभी देते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यापारियों द्वारा सिक्के न लिए जाने से उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जब ऐतराज जताते हैं तो व्यापारी कहते हैं कि बड़े व्यापारी सिक्के नहीं ले रहे हैं। यह खेल पूरे बाजार में जमकर चलता है लेकिन असल मायने में यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।

इस मामले में और अधिक रोशनी डालते हुए अधिवक्ता एस एस गौतम बताते हैं कि जब तक भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) किसी भी सिक्के को चलाना बंद नहीं करती है तब तक सिक्के न लेना कानूनन अपराध माना जाता है फिर चाहे सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये, पांच रुपये या फिर दस रुपए का हो। अगर कोई इन सिक्को को लेने से इंकार कर रहा है तो उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता है।
 

ऐसे कर सकते हैं शिकायत

गौतम बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सिक्का लेने से मना करता है तो आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं प्राथमिक रूप से जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायती आवेदन दिया जा सकता है।

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सिक्का नहीं लेना राजद्रोह का मामला

कानून की भाषा में समझा जाए तो यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति आरबीआई द्वारा जारी सिक्का नहीं लेता है, या लेने से इंकार करता है, तो वह सीधे-सीधे मुद्रा का अपमान कर रहा होता है जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके लिए उस पर मामला दर्ज कराया जा सकता है। चूंकि मुद्रा या नोट देने का वचन भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है इसलिए भारत में वैध मुद्रा लेने से इनकार करने वालों पर आईपीसी की धारा 124-(ए) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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