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छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से अगले पांच वर्ष तक मिलेगा निश्‍शुल्‍क चावल, खाद्य विभाग ने कलेक्टरों को जारी किया पत्र

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और निःशक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशनकार्डधारियों जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निश्‍शुल्‍क चावल वितरण से लाभांवित होंगे।

HIGHLIGHTS

  1. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरीब परिवारों के हित में लिया बड़ा फैसला
  2. राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवारों को मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी पांच साल तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निश्‍शुल्‍क चावल मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निश्‍शुल्‍क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी पांच वर्ष निश्‍शुल्‍क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।

 

पौने 68 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और निःशक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशनकार्डधारियों जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निश्‍शुल्‍क चावल वितरण से लाभांवित होंगे। इस फैसले से प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निश्‍शुल्‍क चावल मिलेगा।

 

इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पत्र जारी कर सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को पात्रतानुसार निश्‍शुल्‍क चावल कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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