Indore Session Court: प्लाट के सौदे को लेकर प्रापर्टी ब्रोकर की हत्या करने वाले चार दोषियों को आजीवन कारावास
Indore Session Court: भंडारे में प्रापर्टी ब्रोकर की चाकू से गोदकर की थी हत्या L अभियोजन की तरफ से 24 गवाहों के बयान कराए गए
HIGHLIGHTS
- इंदौर के नंदानगर स्थित बीमा अस्पताल के सामने मंदिर में भंडारे के दौरान वर्ष 2015 में हुई थी हत्या।
- दोषियों के नाम कृष्णपाल सिंह उर्फ डान, छोटू उर्फ अंकित, शुभम चौहान और प्रदीप यादव सभी निवासी नंदानगर हैं।
- चारों आरोपितों ने प्रापर्टी ब्रोकर को घेरकर चाकू से किया था हमला। सुनवाई के दौरान 24 गवाहों के बयान हुए।
Indore Session Court: इंदौर प्लाट के सौदे को लेकर हत्या करने वाले चार दोषियों को इंदौर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लगभग साढ़े आठ वर्ष पहले हुई वारदात को हत्यारों ने भंडारे में अंजाम दिया था। वारदात 14 जनवरी 2015 की रात करीब 12 बजे नंदानगर बीमा अस्पताल के सामने मंदिर में आयोजित भंडारे में हुई थी। दोषियों के नाम कृष्णपाल सिंह उर्फ डान, छोटू उर्फ अंकित, शुभम चौहान और प्रदीप यादव सभी निवासी नंदानगर हैं।
वारदात वाले दिन प्रापर्टी ब्रोकर चीनू उर्फ अजय सिकरवार निवासी नंदानगर भंडारे में शामिल होने गया था। चारों आरोपित वहां पहुंचे और उसे घेरकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल चीनू को भाई अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपित अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले थे।
24 गवाहों के हुए थे बयान
पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक उमेश यादव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 24 गवाहों के बयान कराए गए। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि चीनू की आरोपितों से पुरानी रंजिश थी। उनके बीच एक प्लाट के सौदे को लेकर भी विवाद चल रहा था।