एक ही जमीन को बेचने चार लोगों से सौदा कर लिए 70 लाख, महिला समेत तीन गिरफ्तार
सीपत क्षेत्र के ग्राम झलमला स्थित सात एकड़ 30 डिसमिल जमीन को बेचने के लिए चार लोगों से सौदा कर 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाली महिला समेत तीन लोगों को पुलिस सिमगा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपित को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है।
HIGHLIGHTS
- सीपत क्षेत्र के ग्राम झलमला स्थित सात एकड़ 30 डिसमिल जमीन का सौदा।
- अभिषेक और उसके परिवार वाले बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे।
- सभी को उसने जमीन की रजिस्ट्री जल्द करा देने का आश्वासन दिया।
बिलासपुर। सीपत क्षेत्र के ग्राम झलमला में रहने वाले गोविंद राम साहू ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि ग्राम झलमला में रहने वाले अभिषेक साहू और उसके परिवार के लोगों के शामिल खाते की सात एकड़ 30 डिसमिल जमीन है। इसे अभिषेक और उसके परिवार वाले बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे।
जमीन का सौदा
गांव की जमीन होने के कारण गोविंद ने खरीद लेने की बात कही। इस पर अभिषेक और उसके परिवार वालों ने जमीन का सौदा कर अभिषेक और उसके परिवार वालों को 42 लाख 36 हजार रुपये दे दिए। रुपये मिलने के बाद वे रजिस्ट्री के लिए टालमटोल कर रहे थे।
एक ही जमीन के कई सौदे
इसी बीच पता चला कि उन्होंने गांव के ही राजेंद्र साहू से नौ लाख 50 हजार, गुलाम जान से 10 लाख, लुतरा निवासी शेख करीम से दो लाख 50 हजार, मोपका निवासी हर्ष कश्यप से चार लाख 70 हजार रुपये लिए हैं। सभी को उसने जमीन की रजिस्ट्री जल्द करा देने का आश्वासन दिया है। सभी ने जब अपने रुपयों की मांग की तो वे गांव छोड़कर भाग निकले।
घेराबंदी कर पकड़ा
गोविंद की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपित अभिषेक साहू, अरविंद साहू और अहिल्या बाई बलौदाबाजार जिले के सिमगा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामाखेड़ा में छुपकर रह रहे हैं। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया है।
अवैध प्लाटिंग कर बेच दी जमीन, खरीदार की शिकायत पर जुर्म दर्ज
तोरवा क्षेत्र के महमंद में जमीन मालिक ने नियमों को ताक में रखकर अवैध प्लाटिंग किया। इसके बाद खरीदार को जमीन का डायवर्सन और नामांतरण करा देने की बात कही। नामांतरण और डायवर्सन नहीं होने पर पीड़ित ने तोरवा थाने शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
कोतवाली क्षेत्र के गोंडपारा में रहने वाले प्रदीप गुप्ता ने तोरवा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि महेमंद में रहने वाले इनायत हुसैन के नाम पर जमीन है। उसने अपनी जमीन को बिना ले आउट पास कराए छोटे टुकड़ों में बेच दिया। उसने जमीन का डायवर्सन और नामांतरण कराने की बात कही थी। उसकी बातों में आकर प्रदीप ने जमीन खरीद ली।
बाद में पता चला कि इनायत हुसैन ने नियमों काे ताक पर रखकर अवैध प्लाटिंग की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपित की तलाश कर रही है।
ग्राम खरगहनी के आदिवासी जमीन पर अवैध तरीके से महावीर कोलवासरी ने अवैध निर्माण कर नियमों के उल्लंघन किया हैं, यह आरोप सोमवार को जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों ने लगाया और मामले में जांच कर कोलवासरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
आदिवासी किसानों का कहना है कि उनकी 47 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़े से खरीदी और सरकारी जमीन पर बाउंड्रीवाल का निर्माण कर रही है।ग्रामीणों ने बताया कि कोलवासरी ने फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्रीय और राज्य पर्यावरण विभागों से अनुमति प्राप्त की है। ग्रामसभा ने इस प्रमाण पत्र को पहले ही निरस्त कर दिया है और इसे धोखाधड़ी का मामला बताया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रमाण पत्र के आधार पर मिली सभी अनुमतियों को रद्द किया जाए।
ग्रामीणों यह भी आरोप लगाया कि महावीर कोलवासरी के डायरेक्टर ने राजेंद्र सिंह से 47 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि पेशा एक्ट के तहत यह प्रक्रिया गैरकानूनी है। ग्राम पंचायत खरगहनी ने नियमों की अनदेखी करते हुए अनुमति दी, जो आदिवासियों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। ग्रामीणों की मांग है कि जमीन की जांच कर मामले में उचित कार्रवाई कर इस फर्जी वाडे का खुलासा किया जाएगा।