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30 सितंबर से पहले निपटा लें ये काम, वरना PPF, NSC जैसी छोटी योजनाओं का खाता हो जाएगा फ्रीज

HIGHLIGHTS

  1. 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं आधार डिटेल।
  2. आधार नंबर जमा नहीं करवाने पर नहीं मिलेगा ब्याज का लाभ।

Small Savings Scheme: अगर आपने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में निवेश किया है, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इन खातों को आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके लिए समयसीमा 30 सितंबर 2023 तक है। यदि समय अवधि तक आधार इन योजनाओं से लिंक नहीं हुआ तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।

दरअसल, वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की थी। इस स्मॉल सेविंग योजनाओं में निवेश करने के लिए आपको डाकघर या बैंक में खाता खुलवाना होगा।

अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप आधार को इन योजनाओं से लिंक नहीं करते हैं, तो इन स्कीम्स के तहत मिलने वाला ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।

आधार को कैसे लिंक करें?

आप अपने आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिंक कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या नजदीकी बैंक में जाना होगा। वहां से आधार लिंकिंग फॉर्म भरना होगा। साथ ही आधार की फोटो कॉपी के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आप इसे डाक घर की वेबसाइट या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

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