Lok Adalat: सड़क दुर्घटना में मृतकों के स्वजनों को 81 लाख दिलाकर लोक अदालत ने रचा त्वरित न्यायदान का प्रतिमान

Lok Adalat: हाई कोर्ट स्तरीय लोक अदालत में दुर्घटना बीमा के मामले में दोनों पक्षों की सहमति से हुआ विवाद का निपटारा हुआ।

Lok Adalat: जबलपुर,

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली लोक अदालत की युगलपीठ के समक्ष शनिवार को दोनों पक्षों की सहमति से पांच वर्ष पुराने विवाद का निपटारा हो गया। इसी के साथ सड़क दुर्घटना में मृतकों के स्वजनों को एचडी मैग्मा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 81 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक डिंडौरी निवासी शासकीय शिक्षक हेमंत उर्फ रवि बर्मन व राजमिस्त्री नौहर लाल की विधवा द्रोपदी व निर्मला ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी, योगेश गुप्ता और गोपाल शर्मा व प्रदीप परसाई ने पक्ष रखा।

पक्षकारों की ओर से यह दी गई दलील

 

सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने दलील दी कि 21 अप्रैल, 2018 में सड़क दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उनकी विधवा पत्नियों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में केस दायर किया गया। जहां से मुआवजा भुगतान का आदेश पारित हुआ। पूर्व में मुआवजा राशि कम होने के कारण अपील के जरिए राशि में इजाफा करवाया गया। इस तरह द्रोपदी के मामले में 71 लाख व निर्मला के मामले में 10 लाख मुआवजे का आदेश पारित हुआ। बीमा कंपनी ने आदेश का पालन करने के स्थान पर अपील दायर कर दी। इसी विवाद के चलते पक्षकार अब तक मुआवजा राशि से वंचित हैं। सुनवाई के दौरान युगलपीठ की समझाइश का यह असर हुआ कि बीमा कंपनी दोनों प्रकरणों में कुल मुआवजा राशि 81 लाख देने पर सहमत हो गई। इसी के साथ विधवा पक्षकारों के पेशानी से चिंता की लकीरें मिट गईं।

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