इन बातों का ध्यान रखें और खुद से भरें इनकम टैक्स रिटर्न, कहीं जाना नहीं पड़ेगा
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करने को कहा है। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाती है, तो जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।
आयकर विभाग ने आईटीआर भरने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। यदि आपके पास इससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
टैक्स रिजीम
न्यू टैक्स रिजीम को इस बार डिफॉल्ट में रखा गया है। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो आपको इसे खुद बदलना होगा। नई टैक्स रिजीम में छूट पाने के लिए सीमित विकल्प हैं। हालांकि सरकार ने सात लाख तक की इनकम को प्रभावी रूप से कर मुक्त कर दिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया नहीं गया है।
फॉर्म 16 या 16ए
नौकरीपेशा अपने कंपनी से फॉर्म 16 या 16ए प्राप्त कर लें। इसमें सैलरी से जुड़ी जानकारी मिल जाएंगी। जैसे बेसिक सैलरी, एचआरए और अन्य अलाउंस।
टीडीएस की जानकारी
आईटीआर दाखिल करते समय फॉर्म 26AS की जरूरत भी पड़ती है। इसमें कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें काटे गए टैक्स की जानकारी होती है। जैसे टीडीएस, टीसीएस और रिफंड की जानकारी मिल जाएगी।
कैपिटल गेन स्टेटमेंट
यदि आपने म्यूचुअल फंड और एसआईपी में निवेश किया है, तो आपके पास कैपिटल गेन का स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर कई संपत्ति बेची और टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है, तो इसकी जानकारी देनी होगी।
एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट
26AS में एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट को मिला लें। इसमें बचत खाता की जानकारी होती है। इससे आपको पता चलेगा कि सेविंग अकाउंट में जमा रकम के अनुसार आईटीआर फाइल करना है या नहीं।