पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन आज, घर बैठे फटाफट ऐसे करें लिंक

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। आपको बता दें कि ये डेडलाइन पर आगे और नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि आप 31 मार्च तक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आप विभिन्न वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार आपको 31 मार्च 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

10 हजार रुपए का जुर्माना
यदि आप 31 मार्च, 2022 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। IT एक्ट की धारा 234H के तहत पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपने 31 मार्च के बाद भी पैन और आधार को लिंक कराया, तो भी पहले आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

ऑनलाइन ऐसे करें पैन-आधार लिंक
— सबसे पहले आयकर वेबसाइट पर जाएं, या अपने ब्राउज़र पर इस लिंक को टाइप करें-https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
— होमपेज पर क्विक लिंक्स के अंदर आपको ‘लिंक आधार’ के लिंक पर क्लिक करें।
— अब आप उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको पैन, आधार कार्ड नंबर, आधार पर लिखा आपका नाम और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
— नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर देना होगा।
— कैप्चा कोड एंटर करें। आप चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट कर सकते हैं।
— ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको एक पॉप-अप मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आधार-पैन लिंकिंग हो गई है।

अगर आधार और पैन को लिंक नहीं करते है तो क्या होगा
यदि आप दी गई समय सीमा तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो आपको दस्तावेज़ की आवश्यकता वाले किसी भी आधिकारिक कार्य को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, बैंक से संबंधित लेनदेन या निवेश जहां आपके केवाईसी की आवश्यकता है।

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