धोखाधड़ी के आरोप पूर्व मंत्री को 7 साल की सजा

मुरादाबाद. स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को गबन और धोखाधड़ी के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है. बिजली बिल का बकाया जमा करने के लिए फर्जी रसीद बनवाने के आरोप में उन्हें ये सजा हुई है.

बता दें कि कुरैशी के खिलाफ साल 2000 में गलशहीद थाने में बिजली विभाग की ओर से ये केस दर्ज हुआ था. हाजी इकराम कुरैशी सपा सरकार में रह चुके हैं और मुरादाबाद देहात सीट से विधायक रह चुके हैं. वे सपा छोड़ने के बाद 2022 का चुनाव कांग्रेस से लड़कर हार गए थे. कोर्ट के फैसले के बाद हाजी इकराम क़ुरैशी को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है.

सजा सुनाए जाने के संबंध में जब हाजी इकराम क़ुरैशी से पूछा गया कि कुछ कहना है तो हाजी इकराम ने कहा कुछ नहीं कहना, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है. कोर्ट का फैसला है, अपील करेंगे. लेकिन कई बार पूछने पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम क्यों और कितनी सजा हुई है. अब उनपर ऐसा कोई मामला नहीं है.

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