Income Tax: भारी भरकम टैक्स से बचना है तो घर बैठे करें यह काम, 31 मई है लास्ट डेट
करदाता घर बैठे पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
HIGHLIGHTS
- घर बैठे पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक
- 31 मई है आखिरी तारीख
- आयकर विभाग ने भी किया है एक्स हैंडल पर पोस्ट
Income Tax टेक्नोलॉजी डेस्क। आधार को पैन कार्ड तक अब तक लिंक करवाने वालों के लिए आयकर विभाग ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसे 31 मई तक लिंक करवाने के लिए कहा है, ऐसा न करने पर करदाताओं को भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इतना ही नही पैन कार्ड भी निरस्त होने की संभावना है। हालांकि आयकर विभाग ने करदाताओं को घर बैठे आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की सुविधा दी है।
यहां जानें घर बैठे कैसे आधार से पैन लिंक करें
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- इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां लिंक आधार के ऑपशन पर क्लिक करें।
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- अब अपने पैन और आधार की जानकारी डालें और सब्मिट करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर आए ओटीपी को डालकर वैलिडेट करें।
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- इस प्रक्रिया के बाद आपसे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
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- इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां ‘इनकम टैक्स’ पर क्लिक करें ‘प्रोसिड’ पर क्लिक करें
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- यहां असेसमेंट में ‘2025-26’ सिलेक्ट कर टाइम ऑफ पेमेंट में ‘Other Receipts (500)’ पर क्लिक करें। उसके बाद ‘Fee for delay in linking PAN with Aadhaar’ का चुनाव कर कंटिन्यू पर क्लिक करें।
- अब एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें कंटिन्यू पर क्लिक कर पेमेंट की प्रोसेस पूरी करें। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।