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मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, कल सुनाई जाएगी सजा

गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विधायक मुख्तार अंसारी को करंडा में शिक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है।

राज्य ब्यूरो, गाजीपुर। गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विधायक मुख्तार अंसारी को करंडा में शिक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाएगी।

 
 

2009 में करंडा के सबुआ निवासी रिटायर्ड शिक्षक कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी। मुख्तार पर कपिलदेव सिंह की हत्या का आरोप लगा। उस समय वह गाजीपुर जेल में बंद था और वहां से ही अपना गैंग चला रहा था। इसी साल मुख्तार पर हत्या का एक और मामला दर्ज हुआ। मुहम्मदाबाद के मीर हसन ने हत्या का मामला दर्ज कराया। उनकी हत्या की कोशिश की गई थी।

 

शिक्षक की हत्या में बरी

पुलिस ने दोनों मामलों को मिलाकर गैंगस्टर एक्ट का मामला बनाया था। पुलिस ने 2010 में मामला दर्ज किया था। मुख्तार सिंह कपिलदेव सिंह के मुकदमें में बरी हो गया है। मुख्तार सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाया गया है। मुख्तार को कल यानि शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

 

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