Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिह्नों को सुरक्षित रखने की मांग, याचिका पर अब 22 अगस्त को सुनवाई

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिह्नों को सुरक्षित रखने की मांग, याचिका पर अब 22 अगस्त को सुनवाई

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिह्नों को सुरक्षित रखने की मांग, याचिका पर अब 22 अगस्त को सुनवाई

HighLights

  • राखी सिंह ने दाखिल की है याचिका
  • जिला अदालत कर रही है सुनवाई
  • ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या तय करने की भी मांग
वाराणसी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत 22 अगस्त को सुनवाई करेगी। राखी सिंह की ओर से दाखिल इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू चिह्नों को सुरक्षित रखने और उस स्थान को सील करने की मांग की गई है।
याचिका 11 अगस्त को दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की चार महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि कुमार पांडेय, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद व तौहीद खान एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता राजेश मिश्रा को याचिका की प्रति उपलब्ध करवाई गई।
अधिवक्ताओं ने याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए 22 अगस्त की तिथि तय की गई। राखी सिंह की ओर से अधिवक्ता मान बहादुर सिंह,सौरभ तिवारी,अनुपम द्विवेदी ने पक्ष रखा।

राखी सिंह ने की हैं ये मांग

 

याचिका के जरिए राखी सिंह ने अपनी कई मांगें अदालत के समक्ष रखी हैं। जिनमें प्रमुख हैं –
    • ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या को निर्धारित किया जाए।
    • हिंदू प्रतीक चिह्नों को कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके निर्देश दिए जाएं।
    • परिसर में रंगाई और पुताई पर प्रतिबंंध लगाया जाए।
    • परिसर में मिले ज्योर्तिलिंग का पूजा-अर्चना, राग भोग की व्यवस्था करने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए।

 

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