ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई
प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे (Gyanvapi ASI survey) के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं, हिंदू पक्ष की ओर से भी याचिका दायर कर कहा गया है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष में सुना जाए।
बता दें, वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले हफ्ते ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। सोमवार सुबह 6.30 बजे ASI की 30 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए पहुंची, लेकिन उसी दिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया है।
अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील पुनीत गुप्ता के कहा, “1991 में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण का आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन बनारस ने दिया था। हमने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी और 9.9.2021 को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। इस तरह एक बार फिर सर्वे कराना सही नहीं है।”
हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता की हाई कोर्ट में कैविएट
इससे पहले वाराणसी की अदालत के एएसआई सर्वे के आदेश पर हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को कैविएट याचिका दायर की थी। कैविएट याचिका वकील सौरभ तिवारी के माध्यम से ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से दायर की गई थी।
अपनी कैविएट में राखी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति वाराणसी अदालत के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करती है, तो उनका पक्ष सुने बिना फैसला न दिया जाए।