शत प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल
अन्य आयोजन स्थलों को भी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने पूर्व में कलेक्टर कार्यालय के जारी आदेश में संशोधन करते हुए आज यहां यह आदेश जारी किया है कि रायपुर जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।