नाबालिग है अतीक की हत्या में शामिल एक आरोपी? कोर्ट में पहले भी उठा चुका है फायदा

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों के बारे में कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को चार दिन की  पुलिस कस्टडी में भेजा है। एसआईटी  ने सात दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने चार दिन के लिए ही मंजूरी दी। अब आरोपियों को 23अप्रै को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी  बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ दस्तावेजों में अतीक को मारने वाला आरोपी अरुण कुमार नाबालिग है। 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कादरवाड़ी गांव में रहने वाले अरुण कुमार के परिवार के राशन कार्ड पर उसकी उम्र 18 साल से कम लिखी है। इसमें लिखा है कि अरुण कुमार का जन्म 1 जनवरी 2006 को हुआ था। इस हिसाब से हत्या के वक्त उसकी उम्र 17 साल 3 महीने ही थी। इसी बात को आधार बनाते हुए अरुण के चाचा सुनील मौर्य ने कहा, उसे यह अपराध करने के लिए किसी ने भड़काया है। वहीं पुलिस ने कहना है कि अरुण की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है। 

अरुण कुमार पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसके पहले का एक केस हैंडल करने वाले वकील ने कहा, पिछले साल फरवरी में अवैध हथियारों को लेकर अरुण को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब कोर्ट ने माना था कि वह नाबालिग है और उसे रिहा कर दिया गया था। वहीं पानीपत में उसके खिलाफ आर्म्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसका जन्म 1992 में हुआ था। इस हिसाब से वह 31 साल का है। 

पिछले साल अरुण पर पानीपत में एक दूसरा मामला  दर्ज किया गया था। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक मर्डर केस में गवाह पर हमले के मामले में उसपर केस दर्ज किया गया था। हालांकि अरुण कुमार को जमानत मिल गई। एक महीने के अंदर ही उसकी जमानत अर्जी मंजूर हो गई थी। इसी तरह लवलेश तिवारी पर भी कई केस दर्ज थे। वह भी एक लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में जेल की हवा खा चुका है।

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