स्कूल बस में बच्ची से रेप, बस ड्राइवर और महिला केयर टेकर दोषी

भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े 3 साल की मासूम से स्कूल बस में ही रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने 3 महीने में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है। इन्हें सजा सोमवार को सुनाई जा सकती है।

शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी पाया है। विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल के मुताबिक इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। वहीं केयर टेकर उर्मिला साहू को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया है।

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