वैवाहिक बलात्कार अपराध है या नहीं अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

वैवाहिक बलात्कार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के खंडित आदेश के खिलाफ आज याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की. खुशबू सैफी ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट की दो सदस्यीय टीम ने खंडित आदेश दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

वैवाहिक बलात्कार अभी अपराध नहीं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शकधर ने अपने फैसले में कहा था कि रेप के कानूनों में अपवाद की वजह से वैवाहिक बलात्कार अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जो सही नहीं है और यह एक महिला के आत्मसम्मान को चोटिल करता है. जबकि जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा था कि अपवाद कानून किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है.

चूंकि न्यायालय की दो सदस्यीय टीम में मतभेद था और एक सदस्य वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित करने के पक्ष में थे और दूसरे इसके खिलाफ थे इसलिए अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए लाया गया है.

आईपीसी के सेक्शन 375 के अपवाद 2 में यह व्यवस्था है कि अगर एक व्यक्ति अपनी 15 साल से अधिक की पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ भी शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है.

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