Fastag Rules: टोल प्लाजा पर फास्टैग से नहीं कट रहे रुपये तो नगद ले रहे राशि… जानिए क्या कहता है नियम
खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। यहां कई टोल प्लाजा पर दीवाली के बाद से Fastag से टोल नहीं कट रहा है और वाहन चालकों से नगद राशि वसूली जा रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। मेहरा, पनिहार, छौंदा, दतिया, बबीना, मालथौन टोल प्लाजा पर यह समस्या आ रही है।
HIGHLIGHTS
- एनएचएआई के नियमों का हो रहा उल्लंघन
- फास्टैग नहीं चला, तो फ्री में मिलेगी एंट्री
- हेल्पलाइन नंबर 1033 पर मिल रही शिकायत
ग्वालियर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा फास्टैग को लेकर बनाए गए नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। नियम के मुताबिक, गाड़ी की विंडशील्ड पर फास्टैग लगा होना चाहिए, ताकि टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर उसे डिटेक्ट कर आटोमेटिक टोल की राशि काट लें, लेकिन ग्वालियर के आसपास मेहरा टोल, पनिहार टोल और छौंदा टोल पर कई वाहनों के फास्टैग से राशि नहीं कट रही है।
खासकर जिन वाहन चालकों ने स्वयं एनएचएआई से फास्टैग बनवाए हैं, उनके साथ ज्यादा समस्या है। फास्टैग से राशि नहीं कटने की स्थिति में टोल प्लाजा पर नगद रकम नहीं ली जा सकती है। इसके बावजूद फास्टैग स्कैन न होने पर वाहन चालकों से नगद राशि ली जा रही है।
फास्टैग से टोल नहीं कटा, तो फ्री एंट्री का नियम
- जो वाहन चालक नगद राशि देने के बजाय फास्टैग से भुगतान करने की बात कहते हैं, उनसे फास्टैग नंबर पूछकर पैसे काटे जा रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक ऐसे वाहनों को बिना टोल शुल्क के जाने देना चाहिए।
- बीते दिनों ट्रेनों में बर्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को सड़क से यात्रा करनी पड़ी। इस दौरान मेहरा, पनिहार, छौंदा, दतिया, बबीना, मालथौन टोल प्लाजा पर वाहनों की विंडशील्ड पर लगे फास्टैग स्टीकर से पैसे कटे ही नहीं।
- ऐसे में टोल प्लाजा पर मौजूद स्टाफ ने या तो वाहन चालकों से नगद में भुगतान प्राप्त किया या फिर फास्टैग स्टीकर का नंबर डालकर पैसा काट लिया, जबकि यदि स्कैनर काम नहीं कर रहा है, तो टोल की राशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
- वाहन चालकों ने एनएचएआई के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर शिकायत के लिए कॉल किया, लेकिन यहां से भी कोई सहायता नहीं मिल सकी। ऐसे में अब एनएचएआई के शिकायत पोर्टल पर वाहन चालक अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
समग्र आईडी के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य
आम आदमी से जुड़ी एक अन्य खबर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजना में संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवाईसी करना होगा।
समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी के बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में ऑनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की पुष्टि की जाएगी।