उड़द बीज अमानक, विक्रय पर लगा प्रतिबंध
सूरजपुर. उप संचालक कृषि के आदेशानुसार बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 में दिये गये प्रावधान के अनुसार बीज निरीक्षको द्वारा बीज विक्रय केन्द्र में भण्डारित बीजो का नमूना लिया जाकर परीक्षण के लिए राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय परिसर रायपुर भेजा गया था। बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण परिणाम पत्र 14 अप्रैल के अनुसार नमूना स्थल विकासखंड सूरजपुर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (गोदाम) के प्रदाय संस्था छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अजिरमा अंम्बिकापुर का लॉट नंबर सितंबर 21-12-1258- 152400-सीआई 5 क्विंटल, एमयू-2 (केपीओ-405) किस्म की उड़द नमूना परीक्षण उपरांत अमानक स्तर का पाया गया है।
उपरोक्त लॉट का उड़द बीज कीट क्षति एवं कवक से ग्रसित होने के कारण अमानक स्तर का पाये जाने के फलस्वरुप उप संचालक कृषि ने बीज नियंत्रण 1983 के प्रावधान अनुसार धारा-11 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बीज विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।