Delhi Liquor Policy: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, जमानत पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 26 जून को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश अभी भी नहीं आया है और इसे कल सुनाए जाने की संभावना है। मामले को बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है।
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली उच्च न्यायालय के फैसले की कॉपी
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
- दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंंद है अरविंद केजरीवाल
Delhi Liquor Policy एजेंसी, नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरअसल, निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर आज सुनवाई होना थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जून तक सुनवाई टाल दी है।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। 20 जून को उन्हें इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। साथ ही यह शर्त भी रखी गई थी कि वे जांच में बाधा नहीं बनेंगे और गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट पहुंची थी ईडी
राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के को चुनौती देते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, लेकिन उन्हें यहां से राहत नहीं मिली।