मेघालय सरकार ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाई
शिलांग: मेघालय सरकार ने पुलिस की सुविधा निर्माण के लिए स्वीकृत सार्वजनिक धन के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
राज्य सरकार के वकील ने बुधवार को मेघालय उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में कहा, ‘‘जी के लंगराई के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है और संबंधित सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 105 के तहत एक प्रार्थना की गई है।
उम्मीद है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।’’ उच्च न्यायालय पुलिस धन की कथित हेराफेरी को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है।
वकील ने लंगराई के खिलाफ दो और शिकायतें दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी। लंगराई वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
एसएफ-10 बटालियन के सेनापति रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पिछले महीने सदर पुलिस थाना परिसर में राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) और सार्वजनिक सुरक्षा उत्तर ंिबदु (पीएसएपी) सुविधा के निर्माण के लिए धन के गबन में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई अगले साल नौ मार्च को होगी।