राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीटों पर मतदान का समय तय, इन इलाकों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक डाल सकेंगे वोट"/> राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीटों पर मतदान का समय तय, इन इलाकों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक डाल सकेंगे वोट"/>

राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीटों पर मतदान का समय तय, इन इलाकों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक डाल सकेंगे वोट

HIGHLIGHTS

  1. – सुबह सात बजे से शुरू होगा मतदान
  2. — कुछ स्थानों पर दोपहर तीन तो कुछ जगहों पर शाम बजे तक होगा मतदान

राज्य ब्यूरो, रायपुर। Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने तीनों सीटों के लिए समय निर्धारित कर दिया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, कुरूद और धमतरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नौ मतदान केंद्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा।

बिंद्रानवागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष मतदान केंद्रों के लिए मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिहावा, संजारी बालोद, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा।

19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से एक जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 19 अप्रैल को सुबह सात से एक जून की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button