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1 lakh For One Biscuit: 1 बिस्किट पड़ गया ITC कंपनी पर भारी, देने पड़ गए एक लाख रुपये

HIGHLIGHTS

  1. चेन्नई के पी दिलीबाबू 2021 में मनाली घूमने गए थे।
  2. उन्होंने सनफीस्ट मैरी लाइट बिस्किट के पैकेट खरीदे थे।
  3. पैकेट खोला तो उसमें एक बिस्किट कम था।

नई दिल्ली। 1 lakh For One Biscuit: पैकेट में एक बिस्किट कम देने पर आईटीसी कंपनी को ग्राहक को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। यह एक बिस्किट कंपनी के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। एक उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्राहक को सनफीस्ट मैरी लाइट में 16 की जगह 15 बिस्किट होने पर 1 लाख रुपये का मुआवजा दें।

पैकेट में कम था एक बिस्किट

घटना दो साल पहले की है। जब चेन्नई के पी दिलीबाबू ने आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए मनाली की एक दुकान से सनफीस्ट मैरी लाइट का पैकेट खरीदा था। जब दिलीबाबू ने पैकेट खोला तो पाया कि उसमें सिर्फ 15 बिस्किट है। हालांकि रैपर की पैकेजिंग में 16 बिस्किट होने का जिक्र था।

एक बिस्किट कम होने पर पी दिलीबाबू ने स्टोर से संपर्क किया, तो उन्हें उचित जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आईटीसी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

प्रतिदिन 29 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी

पी दिलीबाबू ने अपनी शिकायत में कहा कि आईटीसी लिमिटेड प्रति दिन करीब पांच मिलियन पैकेट का उत्पादन करती है। पैकेटों की गणना से पता चलता है कि कंपनी हर दिन 29 लाख रुपये से अधिक कमा रही है। जवाब में कंपनी ने दलील दी कि बिस्किट पैकेट सिर्फ वजन के आधार पर बेचा जाता है, संख्या के आधार पर नहीं। बिस्किट पैकेट का कुल वजन 76 ग्राम था। जब आयोग ने इसकी जांच की तो पाया कि बिस्किट के पैकेट 74 ग्राम के थे।

अदालत ने आईटीसी कंपनी की दलील खारिज कर दी

आईटीसी के वकीलों ने कहा कि 2011 के कानूनी मेट्रोलॉजी नियम प्री-पैकेज्ड सामान के सामने में अधिकतम 4.5 ग्राम की त्रुटि की अनुमति देते हैं। इस तर्क को उपभोक्ता अदालत ने स्वीकार नहीं किया। माना कि ऐसी छूट सिर्फ अस्थिर प्रकृति के उत्पादों पर लागू होती हैं। यह बिस्किट जैसी वस्तुओं पर लागू नहीं है। जिनका वजन समय के साथ कम नहीं किया जा सकता है।

पैकेट की बिक्री रोकने का आदेश

उपभोक्ता अदालत ने पीड़ित ग्राहक को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है। साथ ही 15 बिस्किट वाले पैकेट को बाजार से वापस लेने का आदेश दिया।

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