राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग शुरू होने से पहले अहम नोटिस जारी
नई दिल्ली. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर, राजस्थान ने बीएसटी ( प्री डीएलएड ) की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया है। स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से करेक्शन विंडो खोलने के लिए अनुरोध कर रहे थे। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उन्हें 50 रुपये का संशोधन शुल्क देना होगा। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट panjiyakpredeled.in पर जाकर करेक्शन पैनल के माध्यम से अपने लॉगइन आईडी के जरिए अपने विवरण में 11 नवंबर तक संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल संवर्ग, उपसंवर्ग व जेंडर में बदलाव कर सकते हैं। 11 नवंबर के बाद संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा।
आपको बता दें कि राजस्थान बीएसटी ( प्री डीएलएड ) का रिजल्ट 1 नवंबर को जारी किया गया था। सामान्य वर्ग में 89 फीसदी अंक हासिल कर रामदेव ने टॉप किया है। संस्कृत पाठ्यक्रम में वेदिका जैन, महेश गोचर और धीरज कुमार ने 77 फीसदी मार्क्स हासिल करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। अब काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होगा। काउंसलिंग में स्टूडेंट्स की ओर से भरे जाने वाले विकल्पों के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिल सकेगा। काउंसलिंग के द्वारा अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्थानों का आवंटन होगा।
काउंसलिंग के समय अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्थानों का, जिनमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका विकल्प भरना होगा। इसके बाद कॉलेज अलॉमेंट, कॉलेज रिपोर्टिंग, अपवार्ड मूवमेंट, फीस रिफंड की प्रक्रिया होगी।
अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं /संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे में नोडल एजेन्सी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश एजेंसी द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
सीटों का आरक्षण
सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण एसटी के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यधीन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के एसटी के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेंगी।सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।