DL के आवेदन और रजिस्ट्रेशन में आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दें, ARTO ने बताई वजह
घर बैठे नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें, डीएल के रिन्युअल की प्रक्रिया कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। ये तमाम सवाल हैं, जो आम लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में असिस्टेंट आरटीओ राजेश गुप्ता ने पाठकों के तमाम सवालों का जवाब दिया।
HIGHLIGHTS
- असिस्टेंट आरटीओ ने हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में दिए पाठकों के सवालों के जवाब।
- परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के लिए रजिस्टर्ड नंबर पर पहुंचता है ओटीपी।
- अन्य नंबर दर्ज होने पर भविष्य में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल में परेशानी होगी।
इंदौर। परिवहन विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। आवेदक घर बैठे नए लाइसेंस के अलावा रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस कटौती आदि के आवेदन कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आवेदन के दौरान आमजन को अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दर्ज करना चाहिए। दरअसल, परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नबर पर ही ओटीपी आते हैं।
ऐसे में अन्य नंबर दर्ज होने से आवेदक को ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा लेने में समस्या आ सकती है। वहीं भविष्य में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल में भी परेशानी आएगी। यह बात सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता ने हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में पाठकों के सवालों के जवाब देते हुए कही।
उन्होंने कहा कि परिवहन कार्यालय में फेसलेस सुविधा की शुरुआत की गई है। इसमें आवेदक बगैर कार्यालय आए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्राप्त आवेदन का परिवहन विभाग द्वारा समय सीमा में निराकरण कर दिया जाता है।
कार्ड के स्थान पर मिलेगा प्रमाण पत्र
परिवहन विभाग ने आवेदकों की सुविधा के लिए कार्ड के स्थान पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। वाहन-4 के सिटीजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड किया जा सकता है। सिटीजन पोर्टल पर पहुंचने के बाद आरसी कार्ड पर जाना होगा।
व्हीकल नंबर और चेचिस नंबर के आखिरी के पांच अंक डालना होते हैं। इसके बाद प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद प्रमाण पत्र खुल जाएगा। इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र सभी स्थानों पर मान्य होगा।
पाठकों के सवाल, अधिकारी के जवाब
सवाल – ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के दौरान टेस्ट में फेल क्यों कर दिया जाता है?- निर्मल मंगवानी, इंदौर
जवाब – ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले रोड सेफ्टी से जुड़ी जानकारी समझ लें, फिर टेस्ट में फेल नहीं होंगे।
सवाल – दिसंबर में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना है, कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं?
– केसी शर्मा, इंदौर
जवाब – इसके लिए एक माह पहले ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा।
सवाल – बीस साल पुरानी मोटरसाइकिल है, कबाड़ी को कैसे बेच सकता हूं?- कृष्णराव दरेकर, महू
जवाब – इसके लिए वाहन का चेचिस नंबर देकर पंजीयन निरस्त करवाने का आवेदन करना होगा। पंजीयन निरस्त होने के बाद वाहन बेच सकते हैं।
सवाल – एनओसी के साथ गाड़ी ट्रांसफर का आवेदन किया, लेकिन अप्रूवल नहीं हो पा रहा है?
– ओमप्रकाश राठौर, बदनावर
जवाब – किसी कागज की कमी के कारण अप्रूवल अटका होगा। आप कार्यालयीन समय में आफिस आकर संपर्क कर सकते हैं।
सवाल – उज्जैन मेले में गाड़ी खरीदी थी, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला है? – कृष्ण कुमार सोनी, इंदौर
जवाब – इसके लिए आप डीलर से संपर्क कीजिए, यदि कोई परेशानी आ रही है, तो उज्जैन आरटीओ से संपर्क करना होगा।
सवाल – कार्ड के स्थान पर प्रमाण पत्र किस तरह मिलता है? – गौरव अग्रवाल, पलासिया
जवाब – प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। इसमें दी लिंक पर क्लिक कर प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
सवाल – दिव्यांग पास होने के बाद भी महाराष्ट्र में पास को मान्य क्यों नहीं किया जाता है? – हेमंत कुमार, इंदौर
जवाब – दिव्यांग पास मध्य प्रदेश में मान्य है, महाराष्ट्र में अलग नियम हो सकते हैं।
सवाल – पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण हो सकता है। – हुकमचंद कटारिया, सनावद
जवाब – पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जा सकता है।
सवाल – ड्राइविंग लाइसेंस को आजीवन के लिए बनवा सकते हैं क्या? – राजेश अग्रवाल, देवास
जवाब – 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाइसेंस बनवाया जा सकता है। लाइसेंस आजीवन के लिए नहीं बनता है।