इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल आबादी वाले गांवों में धारणाधिकार के तहत दिए जाएंगे पट्टे

आबादी भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले भूमिस्वामी, जिनके पास रजिस्ट्री या पट्टा नहीं होता था, उन्हें मकान बेचने या लोन लेने में परेशानी होती थी। अब वे धारणाधिकार के तहत आवेदन कर सकते हैं। इनको 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जाएगा। इसके बारे में बीते दिनों सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए थे।

HIGHLIGHTS

  1. रजिस्ट्री या पट्टा नहीं होने से मकान बेचने या लोन लेने में होती थी परेशानी।
  2. धारणाधिकार के तहत कर सकेंगे आवेदन, 30 साल के लिए मिलेगा पट्टा।
  3. कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शुरू हुई है पट्टे दिए जाने की कार्रवाई।

इंदौर। इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए आबादी वाले गांवों के रहवासियों को भूमि धारणाधिकार के तहत पट्टा देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। आबादी भूमि के अधिभोगी या उनके उत्तराधिकारी जिनके पास पट्टा नहीं है, वह आवेदन प्रस्तुत कर पात्रतानुसार पट्टा प्राप्त कर सकेंगे।

वहीं, 29 गांवों में आबादी भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले भूमिस्वामी जिनके पास रजिस्ट्री या पट्टा नहीं होने से मकान बेचने या लोन लेने में परेशानी होती थी। वह भी धारणाधिकार के तहत आवेदन कर सकते हैं। इनको 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जाएगा।

नगर पालिका निगम में शामिल हुए थे 29 गांव

जिले में वर्ष-2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 गांवों को सम्मिलित किया गया था। वहीं, अन्य क्षेत्र भी नगर निगम सीमा में शामिल होने से पूर्व आबादी वाले गांव थे। इन गांवों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों के पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज नहीं होने से मकान विक्रय और ऋण प्राप्त करने में असुविधा हो रही थी।

गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि नगर निगम सीमा में आने वाले गांवों में स्थित आबादी भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले भूमिस्वामी को धारणाधिकार के तहत पट्टा दिया जाए। अब कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नगर निगम सीमाक्षेत्र में आबादी भूमि पर पट्टे दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

शिविर लगाकर लिए जाएंगे आवेदन

धारणाधिकार के तहत पट्टा देने की प्रक्रिया के तहत 29 सितंबर को तहसीलों में शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। जूनी इंदौर, मल्हारगंज, राऊ, बिचौली हप्सी और कनाड़िया तहसील में शिविर लगाए जाएंगे। आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज की सूची तहसील कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। पात्र हितग्राहियों को जांच के बाद पट्टा दिया जाएगा।

देने होंगे आवश्यक दस्तावेज

राऊ के एसडीएम विनोद राठौर ने बताया कि पट्टे के लिए आनलाइन आवेदन शिविर में लिए जाएंगे। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे बिजली का बिल, जल प्रदाय संबंधी बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखंड से संबंधित जारी कोई पत्राचार या दस्तावेज, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम और पता जैसे प्रमाण देने होंगे।

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