New FASTag Rules: फास्टैग के नए नियम हो गए लागू, तीन साल पुराना होने पर करवाना होगा केवाईसी
FASTag New Rules: केंद्र सरकार ने सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। 31 अक्टूबर तक पांच और तीन साल पुराने फास्टैग की केवाईसी करवाना जरूरी है। साथ ही फास्टैग को वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से जोड़ना होगा।
HIGHLIGHTS
- फास्टैग के नियमों में हुए बड़े बदलाव।
- नियमों का पालन ना करना पड़ेगा भारी।
- ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है फास्टैग खाता।
ऑटो डेस्क, इंदौर। New FASTag Rules: केंद्र सरकार ने आज (गुरुवार) से फास्टैग इस्तेमाल करने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जरूरी अपडेट करने को कहा गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन मालिक का FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है।
तीन साल पुराने FASTag में केवाईसी जरूरी
अब हर तीन वर्ष में FASTag के लिए केवाईसी करवानी होगी। 31 अक्टूबर तक फास्टैग की केवाईसी करवाना जरूरी है। KYC नहीं करवाने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
पांच साल पुराने फास्टैग बदलने होंगे
नए गाइडलाइंस के अनुसार, 5 साल या उससे पुराने फास्टैग को बदलना होगा। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी में जाकर FASTag जारी होने की तारीख बतानी होगी और चेंज करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद मौजूदा फास्टैग डीएक्टिवेट होकर नया शुरू हो जाएगा।
नंबर फास्टैग से लिंक करवाना होगा
नए नियमों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और फोन नंबर को फास्टैग अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए मालिक को गाड़ी के अगले हिस्से का फोटो जमा करना होगा, ताकि प्रोसेस पूरी की जा सकें।
दोगुना टोल वसूला जाएगा
NHAI की ओर से बीते दिनों कुछ और नियमों को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक यदि किसी गाड़ी में FASTag विंडस्क्रीन पर नहीं लगा होगा तो डबल टोल वसूसा जाएगा। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य टोल बूथ पर लंबी लाइनों को कम करना और फास्टैग के गलत इस्तेमाल को रोकना है। वहीं, अब एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग जारी किया जाएगा।